रांची : कार्मेल की प्रधानाध्यापिका व तीन पर होगी प्राथमिकी
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट केएम प्रसाद की अदालत ने जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में कार्मेल स्कूल, सामलौंग की प्रधानाध्यापिका सिस्टर डेलिया, सिस्टर एम रेनिषा, सिस्टर तेरेसिता मारी अौर सिस्टर मारी थेरेसा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.इस मामले में पीड़िता नलिनी नायक ने अदालत में शिकायतवाद (संख्या 4927/18) दर्ज कराया था. […]
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट केएम प्रसाद की अदालत ने जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में कार्मेल स्कूल, सामलौंग की प्रधानाध्यापिका सिस्टर डेलिया, सिस्टर एम रेनिषा, सिस्टर तेरेसिता मारी अौर सिस्टर मारी थेरेसा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.इस मामले में पीड़िता नलिनी नायक ने अदालत में शिकायतवाद (संख्या 4927/18) दर्ज कराया था.
नामकुम निवासी नलिनी ने अप्रैल 2013 में कार्मेल स्कूल में शिक्षिका के तौर पर योगदान दिया था. नलिनी के मुताबिक योगदान देने के बाद से ही उसके साथ धर्मांतरण की बात की जाने लगी.
उसने दबाव में धर्मांतरण के लिए स्वीकृति दी, तो एक अप्रैल 2016 को उसकी नौकरी स्थायी कर दी गयी. इसके बाद नलिनी को कहा गया कि वह धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो. इसमें टाल-मटोल करने पर धमकी भी दी गयी.
सितंबर 2018 में प्रधानध्यापिका ने उसे धर्म परिवर्तन करने या फिर स्कूल से निकालने की बात कही. अक्तूबर में नलिनी को स्कूल से निकाल दिया गया. पीड़िता ने बताया कि अक्तूबर में वह नामकुम थाना केस करने गयी थी, जहां उसे कहा गया कि साहब नहीं हैं, बाद में आयें. इसके बाद वह कई बार अौर थाना गयी पर उसका केस दर्ज नहीं हुआ. इसके बाद पीड़िता ने अदालत में शिकायतवाद दर्ज किया.
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