Advertisement
रांची : कन्यादान योजना के भुगतान संबंधी मामलों की समीक्षा करें
सीएम के प्रधान सचिव ने डीसी को दिया निर्देश रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से कन्यादान योजना के भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा करें. यह निर्देश साहिबगंज की गुजरी शाह की शिकायत पर दिया […]
सीएम के प्रधान सचिव ने डीसी को दिया निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से कन्यादान योजना के भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा करें. यह निर्देश साहिबगंज की गुजरी शाह की शिकायत पर दिया गया.
इन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पांच वर्ष पूर्व आवेदन देने के बाद भी नहीं दिया गया है. श्री बर्णवाल ने जन शिकायतों के निष्पादन में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले जिलों और विभागों के नोडल पदाधिकारियों पर नाराजगी जतायी.
मंगलवार को सूचना भवन में जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, रांची, दुमका, धनबाद, देवघर और गढ़वा जिले में एक-एक हजार से भी अधिक संख्या में जन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है.
इस पर श्री बर्णवाल ने इन सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से जनसंवाद में दर्ज मामलों की स्वयं समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो.
आपदा, वज्रपात से हुई मृत्यु में भुगतान से जुड़े मामलों में सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट : धनबाद के सोनदाहा निवासी बैजनाथ महतो की अक्तूबर 2017 में वज्रपात से मौत हो गयी थी. इनके आश्रित को अब तक मुआवजा नहीं दिये जाने की शिकायत पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आयी है.
इस पर बर्णवाल ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार आपदा के ऐसे विशेष परिस्थितियों में, जिसमें किसी कारण पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है, तब भी जिम्मेदार पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है. उन्होंने विभाग को एक सप्ताह के भीतर आश्रित को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया. साथ ही गृह, करा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सभी जिलों से इस तरह के मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement