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रांची : रणधीर सिंह के अधिवक्ता ने कहा : भाजपा में विलय हुआ है, दलबदल का मामला नहीं

रांची : दलबदल के मामले में झाविमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले छह विधायकों के मामले की सुनवाई मंगलवार को स्पीकर दिनेश उरांव के न्यायाधिकरण में हुई. भाजपा में शामिल होने वाले विधायक रणधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता बी शिवनाथ ने बहस करते हुए दलील दी कि सभी छह विधायकों ने भाजपा में […]

रांची : दलबदल के मामले में झाविमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले छह विधायकों के मामले की सुनवाई मंगलवार को स्पीकर दिनेश उरांव के न्यायाधिकरण में हुई.
भाजपा में शामिल होने वाले विधायक रणधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता बी शिवनाथ ने बहस करते हुए दलील दी कि सभी छह विधायकों ने भाजपा में विलय कर लिया है़ विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के विलय की स्वीकृति दे चुके है़ं अधिवक्ता का कहना था कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय ने विधानसभा अध्यक्ष को छह विधायकों के भाजपा में विलय करने की लिखित सूचना दी थी़
भाजपा अध्यक्ष की सूचना के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने विलय को स्वीकृति प्रदान करते हुए इन विधायकों को सत्ता पक्ष में बैठने की अनुमति दी थी़ अधिवक्ता का कहना था कि इस मामले का समाधान हो गया था़ अब दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल का मामला बनता ही नहीं है़ ये विधायक झाविमो छोड़कर नहीं गये हैं, बल्कि विलय किया है़
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को बहस के दौरान इश्यू फ्रेम किये जाने का मामला फिर उठा़ अमर बाउरी के अधिवक्ता की तरह ही रणधीर सिंह की ओर से कहा गया कि इस मामले में किस इश्यू पर बहस हो रहा है, यह तय नहीं है़ इसके बाद स्पीकर ने दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया इश्यू फ्रेम हो चुका है़
इसके बाद अधिवक्ता ने इस विषय को वापस लिया़ इधर, अधिवक्ता का यह भी कहना था कि झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 9 फरवरी 2015 को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी पार्टी के छह विधायकों के दल बदलने की लिखित सूचना देते हुए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था.
बाद में श्री मरांडी ने ही सभी विधायकों को नोटिस जारी कर अयोग्य घोषित कर दिया. श्री मरांडी ने अध्यक्ष के फैसले से पहले ही अयोग्य करार दे दिया. स्पीकर श्री उरांव ने 26 नवंबर को इस मामले में बहस की अगली तिथि तय की़

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