रांची : राजस्व हित में पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान करना उचित : खान विभाग
Updated at : 04 Nov 2018 8:24 AM (IST)
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रांची : शाह ब्रदर्स और एनकेपीके के बकाये राशि को किस्त में भुगतान किये जाने पर खान विभाग का मानना है कि राजस्व हित में पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान होना चाहिए. इस बाबत एक पत्र खान विभाग के अपर सचिव अजीत शंकर ने झारखंड के महाधिवक्ता को लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है […]
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रांची : शाह ब्रदर्स और एनकेपीके के बकाये राशि को किस्त में भुगतान किये जाने पर खान विभाग का मानना है कि राजस्व हित में पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान होना चाहिए. इस बाबत एक पत्र खान विभाग के अपर सचिव अजीत शंकर ने झारखंड के महाधिवक्ता को लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश में राशि एक मुश्त 31.12.2017 तक जमा करने का आदेश था तथा इसके अनुपालन में कई कंपनियों द्वारा एक मुश्त राशि जमा की जा चुकी है.
इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा लंबे अंतराल के लिए किस्त निर्धारण किया गया है. विभाग का मानना है कि राजस्व हित में पूरी राशि का एक मुश्त भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश हेतु उच्च न्यायालय में अनुरोध की आवश्यकता है.
अन्य कंपनियों को अलग-अलग मामलों में भुगतान का अलग आदेश दिया गया है. उक्त मामले में आदेश पर पुनर्विचार के अनुरोध करने की आवश्यकता है. अपर सचिव ने लिखा है कि हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार के संबंध में अग्रतर कार्रवाई के दिशा-निर्देश के लिए संचिका विधि विभाग झारखंड सरकार को भेजी गयी है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है.
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