रांची : दस्तावेज में हेराफेरी करने के आरोप में विनय सिंकू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का फैसला

Updated at : 15 Oct 2018 8:36 AM (IST)
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रांची : दस्तावेज में हेराफेरी करने के आरोप में विनय सिंकू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का फैसला

राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के खिलाफ आरोप गठित सतीश कुमार रांची : झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी तत्कालीन सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची विनय कुमार सिंकू व तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, रांची बद्रीनाथ चौबे के खिलाफ आरोप गठित करने का आदेश दिया है. इन पर वाद संख्या एम 1652/02 में एंटी […]

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राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के खिलाफ आरोप गठित
सतीश कुमार
रांची : झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी तत्कालीन सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची विनय कुमार सिंकू व तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, रांची बद्रीनाथ चौबे के खिलाफ आरोप गठित करने का आदेश दिया है. इन पर वाद संख्या एम 1652/02 में एंटी डेटिंग एवं अभिलेख के दस्तावेज में हेराफेरी का आरोप सही पाया गया है. कहा गया है कि इन्होंने सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही बरती है. इनका आचरण भी सरकारी सेवक के प्रतिकूल है. इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है.
क्या कहा गया है आरोप पत्र में
आरोप पत्र में कहा गया है कि हरि प्रसाद अग्रवाल ने 23 अगस्त 2002 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत वाद संख्या एम 1652/02 दायर किया था. इसमें विनय कुमार सिंकू ने टाइटल सूट संख्या 27/2003, क्रिमिनल रिविजन संख्या 28/2003 एवं मिसलेनियस पिटीशन संख्या 627/2003 के सक्षम स्तर पर लंबित रहने के कारण हरि प्रसाद अग्रवाल के आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश 19 जुलाई 2003 को पारित किया.
इस आदेश के खिलाफ श्री अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. एकल पीठ के आदेश के बाद अपील याचिका दायर की. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया.
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