रांची : जांच में पुलिस की लापरवाही ब्लंडर है : हाइकोर्ट

Updated at : 04 Oct 2018 5:42 AM (IST)
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रांची : जांच में पुलिस की लापरवाही ब्लंडर है : हाइकोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को हजारीबाग के नाबालिग के अपहरण मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने जांच में पुलिस की लापरवाही काे गंभीरता से लिया. अदालत ने नाराजगी जताते हुए माैखिक रूप से कहा कि जांच में पुलिस की […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को हजारीबाग के नाबालिग के अपहरण मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने जांच में पुलिस की लापरवाही काे गंभीरता से लिया. अदालत ने नाराजगी जताते हुए माैखिक रूप से कहा कि जांच में पुलिस की लापरवाही ब्लंडर है.
अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया, लेकिन मामले के प्राइम विटनेस को चार्जशीट विटनेस क्यों नहीं बनाया गया. इस तरह की लापरवाही कई मामलों में देखने को मिल रही है. इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने सरकार को मामलों की जांच के मैकेनिज्म को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. जांच में सुधार लाने काे कहा. अदालत में सशरीर उपस्थित डीजीपी डीके पांडेय से कहा गया कि ऐसा लगता है कि आपके अनुसंधानकर्ता सक्षम नहीं हैं.
जो पुलिस अधिकारी सक्षम नहीं है, उन्हें जांच की जिम्मेवारी क्यों दी जाती है. सक्षम अधिकारी को अनुसंधान की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए. अनुसंधानकर्ता का रिकॉर्ड रखा जाये. पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये. साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं. साइबर क्राइम की जांच के लिए तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों की जिम्मेवारी दी जाये. जांच में तकनीकी का उपयोग किया जाये.
अदालत ने कहा कि प्रत्येक अदालत के लिए नोडल अफसर चिह्नित किये जाने चाहिए. किसे नोडल बनाया जाये, इस पर अदालत आदेश नहीं देगी. सरकार की पॉलिसी है. डीजीपी को कार्रवाई करनी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लक्ष्मण सिंह ने जमानत याचिका दायर की है.
प्रार्थी हजारीबाग के 12 वर्षीय नाबालिग विकास साव के अपहरण का आरोपी है. पिछली सुनवाई में अदालत ने अपहृत विकास को चार्जशीट विटनेस नहीं बनाने पर कड़ी नाराजगी जतायी थी. अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर डीजीपी डीके पांडेय को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
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