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एनएचएआइ ने हाइकोर्ट को दी जानकारी, चार चरणों में की जायेगी एनएच-33 की फोर लेनिंग

झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) के फोर लेनिंग पूरा करने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल हाइवे अथॉरिटी अॉफ इंडिया (एनएचएआइ) को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश […]

झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) के फोर लेनिंग पूरा करने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल हाइवे अथॉरिटी अॉफ इंडिया (एनएचएआइ) को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
जनहित का मामला
चौथे चरण के लिए जारी हो गया टेंडर, पहले, दूसरे व तीसरे चरण का टेंडर एक माह मेंएनएचएआइ को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश, अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को
रांची : रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने कहा कि यह सड़क राज्य की कॉमर्शियल लाइफ लाइन है. इसका जल्द बनना जरूरी है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पूर्व एनएचएआइ की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि एनएच-33 रांची से महुलिया तक का फोर लेनिंग कार्य चार चरणों में पूरा होगा. कार्य एनएचएआइ संवेदक के माध्यम से करायेगा. अंतिम और चाैथे चरण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है.
तीन अन्य चरणों के लिए एक माह के अंदर टेंडर निकाला जायेगा. एनएचएआइ ने वन टाइम सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट प्लान तैयार कर लिया है. संवेदक कंपनी द्वारा जितना काम पूरा कर लिया गया है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्लान बना लिया गया है. सेटलमेंट के लिए दिल्ली में संवेदक कंपनी, संबंधित बैंक व एनएचएआइ की संयुक्त बैठक हुई थी. संवेदक कंपनी रांची एक्सप्रेस-वे द्वारा कराये गये कार्यों का संयुक्त मेजरमेंट भी किया जा रहा है.
पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने क्या दिया था निर्देश
पिछली सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने एनएचएआइ को निर्देश दिया था कि वह रांची-जमशेदपुर एनएच-33 के फोर लेनिंग के शेष बचे 50 प्रतिशत कार्य को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू करे.
वन टाइम सेटेलमेंट के प्रस्ताव पर विचार के लिए केनरा बैंक सहित संबंधित बैंक, संवेदक कंपनी व एनएचएआइ को निर्देश दिया गया था कि तीन सप्ताह के अंदर संयुक्त बैठक कर समस्या का समाधान निकाला जाये, ताकि फोर लेनिंग का शेष 50 प्रतिशत कार्य शीघ्र पूरा हो सके. राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि अतिक्रमण, फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण जैसी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए. किसी प्रकार का बहाना अब नहीं चलेगा.

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