रांची : दुष्कर्म मामले में दो साल की सजा पर हाइकोर्ट गंभीर, जतायी नाराजगी

Updated at : 19 Sep 2018 1:37 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : दुष्कर्म मामले में दो साल की सजा पर हाइकोर्ट गंभीर, जतायी नाराजगी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने कम सजा सुनाये जाने को गंभीरता से लिया. नाराजगी जताते हुए इस मामले के सभी दोषियों का बेल बांड खारिज कर दिया. साहेबगंज एसपी को 48 घंटे का समय […]

विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने कम सजा सुनाये जाने को गंभीरता से लिया. नाराजगी जताते हुए इस मामले के सभी दोषियों का बेल बांड खारिज कर दिया.
साहेबगंज एसपी को 48 घंटे का समय देते हुए सभी सजायाफ्ताअों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इस मामले में सजा की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी अपील याचिका क्यों नहीं दायर की गयी. मामले की अगली सुनवाई तीन माह बाद होगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में निचली अदालत ने बिंदू हेंब्रम व अन्य को दो साल की सजा सुनायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola