रांची : रोक के बावजूद झालको में की जा रही है नयी नियुक्ति

Updated at : 27 Aug 2018 7:16 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : रोक के बावजूद झालको में की जा रही है नयी नियुक्ति

मनोज सिंह रांची : झालको में रोक के बावजूद नयी नियुक्ति हो रही है. यहां सात हजार रुपये में भी अधिकारी नौकरी करने के लिए आ रहे हैं. हाल के कुछ माह में झालको में इंटरव्यू लेकर करीब आधे दर्जन लोगों को संविदा पर रखा गया है. जबकि जनवरी 2002 को झारखंड कैबिनेट ने झालको […]

विज्ञापन
मनोज सिंह
रांची : झालको में रोक के बावजूद नयी नियुक्ति हो रही है. यहां सात हजार रुपये में भी अधिकारी नौकरी करने के लिए आ रहे हैं. हाल के कुछ माह में झालको में इंटरव्यू लेकर करीब आधे दर्जन लोगों को संविदा पर रखा गया है.
जबकि जनवरी 2002 को झारखंड कैबिनेट ने झालको में किसी भी हालत में नयी नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया था. नौ जनवरी 2002 को इससे संबंधित अधिसूचना तत्कालीन सचिव मुख्तयार सिंह ने जारी की थी. इसमें अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को सेवा मुक्त किये जाने का निर्णय भी हुआ था. इसी वक्त झालको को हिस्सा पूंजी में से पांच करोड़ रुपये देने का निर्णय हुआ था.
जानकारी के मुताबिक नयी नियुक्ति नहीं करने के कैबिनेट के निर्णय के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देश के बाद नियुक्ति हो रही है. झालको में 19 जनवरी 2018 को तत्कालीन प्रबंध निदेशक किशोरी रजक ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कनीय अभियंता सुधीर कुमार दुबे को चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय में एक साल के लिए नियुक्त कर लिया है.
उनको सरायकेला के अवर क्षेत्रीय प्रबंधक का काम भी दे दिया गया है. उनको 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान होगा. वहीं 16 अगस्त 2018 को वर्तमान प्रबंध निदेशक सुरेंद्र कुमार ने राज कुमार साह को सब एरिया मैनेजर के पद पर नियुक्त कर लिया है.
इनको आठ हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा. 10 अगस्त 2018 को त्रिवेणी शर्मा को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त कर लिया है. इनको सात हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा. इसी दिन यमुना प्रसाद सिंह को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त कर लिया गया है.
73 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं लेखा अधिकारी : झालको के लेखा अधिकारी पीएन प्रसाद 73 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं. श्री प्रसाद 2004 में एचइसी से सेवानिवृत्त हुए हैं. वित्त विभाग ने 28.4.2016 को एक आदेश निकाला था कि कोई भी सरकारी या निगम कर्मी 65 साल की आयु के बाद काम पर नहीं रखे जायेंगे. इसी आदेश में प्रावधान था कि सेवानिवृत्त कर्मी तीन साल से अधिक काम भी करेंगे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola