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रांची : आवास बोर्ड के प्लॉट व घर का व्यावसायिक इस्तेमाल बंद करें

नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया निर्देश रांची : नगर विकास एवं आवास विभाग ने आवास बोर्ड के घर और प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल बंद करने और उन्हें खाली कराने का आदेश दिया है. कहा है कि बोर्ड की जमीन पर बने मकान या भूखंड का कॉमर्शियल उपयोग पाये जाने पर उसका आवंटन रद्द […]

नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया निर्देश
रांची : नगर विकास एवं आवास विभाग ने आवास बोर्ड के घर और प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल बंद करने और उन्हें खाली कराने का आदेश दिया है. कहा है कि बोर्ड की जमीन पर बने मकान या भूखंड का कॉमर्शियल उपयोग पाये जाने पर उसका आवंटन रद्द कर दिया जाये. विभाग ने आवास बोर्ड को रांची के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और पलामू में भी अभियान चला कर आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया है.
इस आदेश के आलोक में रांची में बोर्ड की कॉलोनियों के अलावा सभी प्रमंडलों के आवंटियों को नोटिस जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. अब तक लगभग 300 आवंटियों को नोटिस जारी किया जा चुका है. उन्हें कहा गया है कि वे तत्काल व्यावसायिक उपयोग बंद करें, अन्यथा मकान या भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा. बोर्ड की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग को व्यावसायिक इस्तेमाल करनेवाले आवंटियों की एक सूची भेज कर दिशा-निर्देश भी मांगा गया है.
रांची में करीब 500 भूखंडों का व्यावसायिक इस्तेमाल : रांची में आवास बोर्ड के भूखंड और प्लाॅट हैं. हरमू, अरगोड़ा और बरियातू में बोर्ड की जमीन पर कुल 4150 मकान बने हुए हैं. इसके अलावा भूखंड भी हैं. इसमें से 500 से अधिक जगहों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. रिहायशी इलाके में न केवल छोटी-मोटी दुकानें व ब्यूटी पार्लर चलाये जा रहे हैं, बल्कि गोदाम और अस्पताल तक चलाये जा रहे हैं. कई संस्थाओं के दफ्तर भी खोले गये हैं.
चलेगा चरणबद्ध अभियान
आवास बोर्ड मकानों या भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग बंद कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान चलायेगा. पहले फेज में मुख्य सड़क के आसपास के आवंटियों पर कार्रवाई की जायेगी. इससे मुख्य सड़क के आसपास के लोगों को समय मिलेगा और वह व्यावसायिक इस्तेमाल तुरंत बंद करने के लिए प्रेरित भी होंगे.

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