रांची : 29 लाख रुपये की लूट मामले में छह आरोपी दोषी करार

Updated at : 05 Aug 2018 12:06 AM (IST)
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रांची : 29 लाख रुपये की लूट मामले में छह आरोपी दोषी करार

रांची : रांची के एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने शनिवार को डकैती मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद छह आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी पप्पू मंडल, दीपक कर, उज्जवल चटर्जी, शत्रुध्न कुमार, सूरज सिंह, मंतू दा उर्फ बीटू दा को दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर छह अगस्त को अदालत […]

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रांची : रांची के एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने शनिवार को डकैती मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद छह आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी पप्पू मंडल, दीपक कर, उज्जवल चटर्जी, शत्रुध्न कुमार, सूरज सिंह, मंतू दा उर्फ बीटू दा को दोषी ठहराया.
सजा के बिंदु पर छह अगस्त को अदालत सुनवाई करेगी. मामले में 28 जून 2016 को बरियातू थाना में कांड संख्या 238/ 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एरिया मैनेजर सुग्रीव कुमार सिंह से 29 लाख रुपये लूट लिया गया था.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि रातू रोड स्थित एचडीएफसी बैंक से राशि भुनाने के बाद सुग्रीव कुमार सिंह बरियातू हाउसिंग कॉलोनी स्थित कंपनी कार्यालय के लिए रवाना हुए. कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे. यहां पहले से घात लगाये चार-पांच अज्ञात युवकों ने रिवाल्वर का भय दिखा कर 29 लाख रुपये लूट लिया आैर मोटरसाइकिल से फरार हो गये.
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