अनुराग गुप्ता से जुड़े केस में अनुसंधान का आदेश, बाबूलाल मरांडी, योगेंद्र साव व निर्मला को नोटिस

Updated at : 29 Jul 2018 3:18 AM (IST)
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अनुराग गुप्ता से जुड़े केस में अनुसंधान का आदेश, बाबूलाल मरांडी, योगेंद्र साव व निर्मला को नोटिस

प्रणव रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट ने स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ अनुसंधान करने का आदेश रांची पुलिस को दे दिया है. मामले में अनुसंधानकर्ता ने 91 सीआरपीसी के तहत झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी सह कांग्रेस विधायक निर्मला […]

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प्रणव

रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट ने स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ अनुसंधान करने का आदेश रांची पुलिस को दे दिया है. मामले में अनुसंधानकर्ता ने 91 सीआरपीसी के तहत झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी सह कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को नोटिस दिया है.

तीनों को उक्त सीडी देने काे कहा गया है, जिसमें चुनाव के दौरान उन्हें धमकी दिये जाने की आवाज व वीडियो रिकाॅर्ड है. इसकी पुष्टि एक वरीय अधिकारी ने की है. मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर मार्च में गृह विभाग के पदाधिकारी ने जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था. मामला दर्ज होने के बाद कुछ तकनीकी पहलुओं के कारण रांची पुलिस को अनुसंधान करने में परेशानी हो रही थी. इस वजह से वह कोर्ट गयी थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू कर दी गयी है.

कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी, निर्मला देवी व योगेंद्र साव को दिया सीडी उपलब्ध कराने का आदेश
कब क्या हुआ
जून 2017 : चुनाव आयोग ने प्राथमिकी का आदेश दिया
13 मार्च 2018 : रिमाइंडर भेजा
26 मार्च 2018 : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्राथमिकी का आदेश दिया
29 मार्च 2018 : गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
क्या था मामला : बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि राज्यसभा चुनाव 2016 में पार्टी विशेष के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने के लिए नामजद लोगों ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साव को प्रलोभन व धमकी दी. उन्होंने इससे संबंधित सीडी भी आयोग को दी थी. आयोग ने निर्मला देवी सहित अन्य का बयान भी लिया था. प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था.
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