रांची : डीजीएमएस के खिलाफ जांच हो सकती है या नहीं, केंद्र सरकार बताये : हाइकोर्ट

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Jul 2018 9:01 AM

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को गोड्डा के ललमटिया खदान हादसे में लोगों की माैत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व इसीएल के जवाब को देखते हुए केंद्र सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को गोड्डा के ललमटिया खदान हादसे में लोगों की माैत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व इसीएल के जवाब को देखते हुए केंद्र सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) जैसी नियामक संस्था के खिलाफ जांच की जा सकती है अथवा नहीं. चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश दिया. निर्देश देने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी.
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