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रांची : लीज नवीकरण नहीं करानेवाले रैयतों को नहीं मिलेगा मुआवजा
रांची : कांटाटोली में फ्लाइओवर निर्माण के लिए लीज की जमीन का नवीकरण नहीं कराने वालों को अधिग्रहण के एवज में मुआवजा के रूप में कोई राशि नहीं मिलेगी. भू-राजस्व विभाग ने जिला प्रशासन को मामले में मार्गदर्शन उपलब्ध करा दिया है. कांटाटोली में कुल 60 रैयतों को फ्लाइओवर के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिस […]
रांची : कांटाटोली में फ्लाइओवर निर्माण के लिए लीज की जमीन का नवीकरण नहीं कराने वालों को अधिग्रहण के एवज में मुआवजा के रूप में कोई राशि नहीं मिलेगी. भू-राजस्व विभाग ने जिला प्रशासन को मामले में मार्गदर्शन उपलब्ध करा दिया है.
कांटाटोली में कुल 60 रैयतों को फ्लाइओवर के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिस दिया गया था. उनमें से केवल 17 लोगों ने ही जिला प्रशासन को जमीन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराये थे. शेष 43 रैयतों की ओर से प्रशासन के समक्ष कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किये गये. पाया गया कि अधिकांश लोग लीज की जमीन पर काबिज थे. साथ ही उन्होंने लीज का नवीकरण भी नहीं कराया था. सरकार के संबंधित निर्देश के बाद वर्तमान लीजधारी की मुआवजा से संबंधित दावा कर सकेंगे. लीज का नवीकरण नहीं कराने वालों का मुआवजा पर कोई दावा नहीं होगा. उनको अतिक्रमणकारी माना जायेगा. हालांकि, लीज नवीकरण नहीं कराने वालों को अतिक्रमणकारी मानते हुए कोई आदेश सरकार के स्तर पर जारी नहीं किया गया है. वर्तमान परिस्थितियों में उनसे जमीन खाली कराने की कोई योजना नहीं है.
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