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रांची : एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी आज, सरकार ने गृह विभाग को दिया आदेश

Updated at : 29 Mar 2018 8:54 AM (IST)
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रांची : एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी आज, सरकार ने गृह विभाग को दिया आदेश

रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी के मामले में विशेष शाखा के एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ राज्य सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश गृह विभाग को दिया है. गुरुवार को गृह विभाग के ही कोई पदाधिकारी गुप्ता के खिलाफ धुर्वा या जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे. इसको लेकर बुधवार को मुख्य […]

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रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी के मामले में विशेष शाखा के एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ राज्य सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश गृह विभाग को दिया है. गुरुवार को गृह विभाग के ही कोई पदाधिकारी गुप्ता के खिलाफ धुर्वा या जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे. इसको लेकर बुधवार को मुख्य सचिव के यहां से फाइल गृह विभाग पहुंचने के बाद देर शाम प्राथमिकी दर्ज कराने पर निर्णय हुआ.
चुनाव आयोग ने जून 2017 में धारा 171बी और 171सी के तहत अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था. जानकारी के मुताबिक प्राथमिकी का आधार झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का वह शिकायती पत्र है, जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा था. बता दें कि चुनाव आयोग के रिमांडर के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एडीजी अनुराग गुप्ता और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था.
होगी विभागीय कार्रवाई : अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी के अलावा विभागीय कार्रवाई भी चलेगी. इसमें कुछ समय लगेगा. क्योंकि गृह विभाग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने से पहले संचालन पदाधिकारी नियुक्त करेगा. फिर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी.
क्या है मामला : एडीजी स्पेशल ब्रांच अनुराग गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच दिया.
साथ ही उन्हें धमकी भी दी. राज्यसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इससे संबंधित ऑडियो व वीडियो सीडी जारी की थी. इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी. जांच में मामला सही पाये जाने के बाद चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
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