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झारखंड : बीफ ले जाने के आरोप में भीड़ ने पीट-पीट कर अलीमुद्दीन को मारा था, कोर्ट ने 11 आरोपी को दोषी पाया

Updated at : 17 Mar 2018 8:05 AM (IST)
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झारखंड : बीफ ले जाने के आरोप में भीड़ ने पीट-पीट कर अलीमुद्दीन को मारा था, कोर्ट ने 11 आरोपी को दोषी पाया

रामगढ़ : अलीमुद्दीन हत्याकांड में शुक्रवार को रामगढ़ की फास्ट ट्रैक अदालत ने सभी 11 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 427/149, 435/149, 302/149 के तहत दोषी करार दिया है. न्यायालय ने तीन आरोपियों को मुख्य अभियुक्त करार दिया है. सभी को 21 मार्च को सजा सुनायी जायेगी. दोषी करार सभी 11 […]

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रामगढ़ : अलीमुद्दीन हत्याकांड में शुक्रवार को रामगढ़ की फास्ट ट्रैक अदालत ने सभी 11 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 427/149, 435/149, 302/149 के तहत दोषी करार दिया है. न्यायालय ने तीन आरोपियों को मुख्य अभियुक्त करार दिया है. सभी को 21 मार्च को सजा सुनायी जायेगी. दोषी करार सभी 11 आरोपी जेल में हैं.
इनकी पेशी 16 मार्च को न्यायालय में की गयी थी. जिन 11 आरोपियों को सजा सुनायी गयी है, उनमें दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा व संतोष सिंह को न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त माना है. इन तीनाें काे उपरोक्त धाराओं के साथ 120 बी के तहत भी दोषी पाया है.इसके अलावा दोषी करार दिये गये लोगों में भाजपा नेता नित्यानंद महतो, विक्की साव, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद व उत्तम राम शामिल हैं.

वयस्क की तरह मामला चलाने के लिए दिया आवेदन : एक अन्य आरोपी छोटू राणा की उम्र कम के होने के कारण उसका मामला जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा जा चुका है. लेकिन अभियोजन पक्ष ने जुबेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन के बाद छोटू राणा का मामला भी वयस्क की तरह चलाने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है.

कोर्ट परिसर में तैनात थे पुलिस बल : अलीमुद्दीन हत्याकांड में फैसला सुनाये जाने को लेकर शुक्रवार को रामगढ़ न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गयी थी. परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गये थे. सुरक्षा की कमान डीएसपी मुख्यालय डॉ वीरेंद्र चौधरी, एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर, सार्जेंट मेजर अनिल कुमार, रामगढ़ थाना प्रभारी राजेश कुमार अादि ने संभाल रखा था. हर आने-जानेवाले पर िनगरानी रखी जा रही थी.

29 जून 2017 को हुई थी हत्या

हेसला निवासी अलीमुद्दीन 29 जून, 2017 को सुबह 10 बजे प्रतिबंधित मांस लेकर अपने मारुति वैन से चितरपुर की ओर से आ रहा था. इसी क्रम में बाजारटांड़ स्थित हिंदुस्तान गैस एजेंसी के पास आरोपी व अन्य लोगों द्वारा अलीमुद्दीन को पकड़ा गया. भीड़ द्वारा अलीमुद्दीन की पिटाई करने के बाद उसकी गाड़ी में आग लगा दी गयी. इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में अलीमुद्दीन की मौत हो गयी थी. इस मामले में अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई के लिए एडीजे द्वितीय आरबी पाल के न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया. इस मामले की निगरानी उच्च न्यायालय की ओर से की गयी.फास्ट ट्रैक कोर्ट का साढ़े पांच माह में आया फैसला, 21 मार्च को सजा का एलान

विहिप आैर बजरंग दल ने निकाला था जुलूस

घटना के बाद रामगढ़ में विश्व हिंदू परिषद आैर बजरंग दल ने जुलूस निकाला था. इस मामले में भाजपा नेता नित्यानंद महताे काे भी गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने नित्यानंद काे भी दाेषी माना है.

अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह प्रस्तुत किये गये

अभियोजन पक्ष द्वारा 19 गवाह प्रस्तुत किये गये, जबकि बचाव पक्ष द्वारा एक गवाह प्रस्तुत किया गया. अभियोजन पक्ष ने 59 दस्तावेज व 20 वस्तुआें को कोर्ट में रखा. इसके अलावा रामगढ़ सीओ द्वारा तैयार सीडी की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला चंडीगढ़ से करा कर उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. सरकार की ओर से अवर लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बहस की थी.
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