रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में आरोपी गाजो प्रसाद को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी है. गाजो प्रसाद मेसर्स गाजो मेहता प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर व ठेकेदार हैं. अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियुक्त को ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए जमानत की सुविधा मिल गयी है. अदालत ने गाजो को अलकतरा की आपूर्ति करने में धोखाधड़ी व जालसाजी करने के मामले में दोषी पाया था. गौरतलब है कि यह मामला आरसी 28ए/09 से संबंधित है.
गाजो प्रसाद को हजारीबाग के खोरहर से गौरी कर्मा तक पांच किलोमीटर सड़क मरम्मत का काम मिला था. इसमें अलकतरा की आपूर्ति दिखा कर छह फर्जी (बिल) आवंटन पत्र के आधार पर आठ लाख 83 हजार 636 रुपये निकाल कर गबन कर लिया गया था. इसी वाद में पूर्व में सहायक इंजीनियर सुधीर खलखो और जूनियर इंजीनियर सरोज कुमार झा को सजा हो चुकी है.