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डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में गवाही दर्ज, लालू प्रसाद कोर्ट में हुए पेश

रांची : चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47 ए/96 (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद शनिवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए. उनके साथ जगदीश शर्मा, आरके राणा सहित अन्य आरोपी भी थे. आज मामले में तत्कालीन सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार वर्मा […]

रांची : चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47 ए/96 (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद शनिवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए. उनके साथ जगदीश शर्मा, आरके राणा सहित अन्य आरोपी भी थे. आज मामले में तत्कालीन सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार वर्मा की गवाही दर्ज की गयी. राजेश वर्मा ने सात वाहन निबंधन बही की अभिप्रमाणित प्रति कोर्ट में दाखिल की अौर उसे सत्यापित किया. बही में व्यावसायिक व निजी वाहनों की इंट्री दर्ज है. सीबीआइ के मुताबिक इससे पता चलता है कि पशुपालन विभाग में पशुअों के चारा व दवाअों की ढुलाई में गैर व्यावसायिक वाहनों जैसे स्कूटर, कार आदि के नंबर का उपयोग किया गया.

राजद के समर्पित कार्यकर्ता हैं रंजन
रांची. जेल में राजद सुप्रीमो से मिलाने के लिए पैसा वसूली करने के मामले में रंजन कुमार को पार्टी के नेताओं ने वफादार बताया है. कहा है कि वे 1990 से पार्टी में हैं. पार्टी नेता मो इस्लाम, अब्दुल मन्नान, गफ्फार अंसारी, कमलेश याद, भास्कर वर्मा सहित अन्य ने अपने बयान में कहा है कि राज्य सरकार ने तय कर दिया है कि 15 दिनों में लालू जी से सिर्फ तीन लोग ही मिल सकते हैं. कई बड़े नेता इस वजह से पार्टी अध्यक्ष से नहीं मिल पा रहे हैं. गफ्फार ने कहा कि रंजन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. कभी भी इन्होंने गलत काम नहीं किया. लालू जी कष्ट में हैं, फिर भी कुछ लोग साजिश के तहत घृणित कार्य कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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