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राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विनोद पोद्दार के निधन पर हाइकोर्ट में फुलकोर्ट रेफरेंस

5 Sep, 2017 7:52 am
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राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विनोद पोद्दार के निधन पर हाइकोर्ट में फुलकोर्ट रेफरेंस

रांची: राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विनोद पोद्दार के निधन पर सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में फुलकोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित रेफरेंस के दाैरान एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने शोक प्रस्ताव पढ़ा. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विनोद बाबू सामाजिक, मृदुभाषी व व्यवहार […]

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रांची: राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विनोद पोद्दार के निधन पर सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में फुलकोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित रेफरेंस के दाैरान एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने शोक प्रस्ताव पढ़ा.

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विनोद बाबू सामाजिक, मृदुभाषी व व्यवहार कुशल व्यक्ति थे. वे हमेशा मदद की भावना रखते थे. उन्होंने रांची के मारवाड़ी कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. छोटानागपुर लॉ कॉलेज से विधि की पढ़ाई की. वर्ष 1967 में उन्होंने वकालत शुरू की.

1972 में हाइकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी. वर्ष 2001 में झारखंड हाइकोर्ट ने उन्हें वरीय अधिवक्ता घोषित किया था. 2001 में विनोद पोद्दार राज्य के पहले अपर महाधिवक्ता बनाये गये थे. कुछ समय तक वे कार्यवाहक महाधिवक्ता भी रहे थे. 21 मई 2015 को उन्हें महाधिवक्ता बनाया गया था. 21 जुलाई 2017 को उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था. मुंबई में 25 मार्च को आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस अॉफ जूरिस्ट समारोह में कंसटीच्युशनल लॉ के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए विनोद पोद्दार को नेशनल लॉ डे अवार्ड से सम्मानित किया गया था. पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यह सम्मान प्रदान किया था. झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अोर से वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने विनोद पोद्दार के निधन पर शोक प्रकट किया. कहा कि उनका निधन न्याय क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है.

झारखंड हाइकोर्ट सीनियर एडवोकेट्स क्लब के अध्यक्ष थे. नागरमल मोदी ट्रस्ट, रांची क्लब, रांची जिमखाना क्लब, अग्रवाल सभा आदि से जुड़े थे. मौके पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, वरीय अधिवक्ता, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे. रेफरेंस के बाद हाइकोर्ट में कार्य स्थगित कर दिया गया.

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