दोनों अधिकारी शनिवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रोड सेफ्टी को लेकर की गयी कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि आये दिन ओवर लोडिंग वाहनों के पलटने और दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आती रहती हैं. इस पर भी अब सीधे कार्रवाई करने का आदेश अफसरों को दिया गया है. माल ढुलाई वाले वाहनों पर भी ओवरलोडिंग पाये जाने पर उसके चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए तत्काल रद्द कर दिया जायेगा. अधिकारी ने कहा कि रोड सेफ्टी को लेकर की गयी कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी को रिपोर्ट भेजी जायेगी.
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गाड़ी चलाते फाेन पर बात की, ताे तुरंत लाइसेंस रद्द
रांची : प्रदेश में बढ़े रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए अब परिवहन और पुलिस विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. मोबाइल पर बात करते और शराब पीकर वाहन चलानेवालों से अब जुर्माना नहीं वसूला जायेगा, बल्कि तत्काल तीन माह के लिए चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. अभी तक जुर्माना […]
रांची : प्रदेश में बढ़े रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए अब परिवहन और पुलिस विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. मोबाइल पर बात करते और शराब पीकर वाहन चलानेवालों से अब जुर्माना नहीं वसूला जायेगा, बल्कि तत्काल तीन माह के लिए चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. अभी तक जुर्माना लेकर चालकों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करने का निर्देश सभी जिलों के अफसरों को संयुक्त परिवहन आयुक्त राजेश ई पात्रो और अभियान एसपी संजीव कुमार ने दिया है.
दोनों अधिकारी शनिवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रोड सेफ्टी को लेकर की गयी कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि आये दिन ओवर लोडिंग वाहनों के पलटने और दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आती रहती हैं. इस पर भी अब सीधे कार्रवाई करने का आदेश अफसरों को दिया गया है. माल ढुलाई वाले वाहनों पर भी ओवरलोडिंग पाये जाने पर उसके चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए तत्काल रद्द कर दिया जायेगा. अधिकारी ने कहा कि रोड सेफ्टी को लेकर की गयी कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी को रिपोर्ट भेजी जायेगी.
लाइसेंस रद्द के बाद भी चलायेंगे वाहन, तो जेल
अधिकारियों ने कहा कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा, वे अगले तीन माह तक अगर वाहन चलाते पकड़े गये, तो उन्हें सीधे जेल भेजा जायेगा. इस संबंध में भी अफसरों को निर्देश दिया गया है.
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