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10 जुलाई तक जीएसटीएन पोर्टल पर बिल का ब्योरा अपलोड करना अनिवार्य : उमंग

रांची : अगर आप रजिस्टर्ड व्यापारी व निर्माता हैं, तो आपको कुल बिल या सप्लाइ का ब्योरा अगले माह की 10 तारीख तक जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. वहीं 12 तारीख को व्यापारी को जीएसटीएन पोर्टल से स्वत: खरीद का ब्योरा प्राप्त होगा. प्राप्त ब्योरा को जांच कर ओके करना है. यह बातें मीनू […]

रांची : अगर आप रजिस्टर्ड व्यापारी व निर्माता हैं, तो आपको कुल बिल या सप्लाइ का ब्योरा अगले माह की 10 तारीख तक जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. वहीं 12 तारीख को व्यापारी को जीएसटीएन पोर्टल से स्वत: खरीद का ब्योरा प्राप्त होगा. प्राप्त ब्योरा को जांच कर ओके करना है.
यह बातें मीनू मार्केटिंग के फाइनेंस हेड उमंग जालान ने गुरुवार को रांची क्लब में इंजन सरसों तेल व मीनू मार्केटिंग के संयुक्त तत्वावधान में जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में कही. श्री जालान ने कहा कि जीएसटी में 50,000 रुपये या इससे अधिक मूल्य के माल के यातायात पर इ-वे बिल देना है.
व्यापारियों की होगी रेटिंग : झारखंड चेंबर के महासचिव रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि जीएसटीएन पोर्टल पर हर रजिस्टर्ड व्यापारी व निर्माता की रेटिंग एक से 10 तक होगी. यह रेटिंग समय पर रिटर्न दाखिल करने, समय पर टैक्स जमा करने व विवाद रहित व्यापार करने का आधार होगा. किसी भी नये व्यापारी व निर्माता से रेटिंग को देख कर खरीदारी करना सही होगा.
अच्छे तरीके से चलेगा व्यापार : अर्जुन जालान ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों को लाभ में कमी नहीं होगा. व्यापार अच्छे तरीके से चलेंगे. 17 प्रकार के टैक्स को जीएसटी में समाहित किया गया है. मोहित जालान ने कहा कि अब व्यापारी या प्रतिष्ठान 10,000 रुपये से अधिक का खर्च नकद में एक दिन में एक व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं. 5,000 रुपये या इससे अधिक या 10,000 रुपये कम के नकद खर्च पर रेवेन्यू स्टांप लगाना जरूरी है. मौके पर सीए अरविंद मोदी, इंजन सरसों तेल के निदेशक मनु अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, संजय अग्रवाल सहित झारखंड, बिहार, ओड़िशा, छत्तीसगढ़ के कई वितरक उपस्थित थे.
एचएसएन कोड जरूरी :हर प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है. उदाहरण स्वरूप सरसों तेल का एचएसएन कोड 1514, सोया रिफाइन का 1507, सनफ्लावर रिफाइन का 1512, तिल के तेल का 1515 व ब्रांडेड आटा का 1101 है.
1.5 से पांच करोड़ टर्नओवर पर दो डिजिट एचएसएन कोड प्रयोग करना है, जबकि पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों को चार डिजिट एचएसएन कोड फीड करना होगा. टैक्स इनवायस में फाइनेंसियल इयर, एचएसएन कोड, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आइजीएसटी का ब्योरा होगा.

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