15 वर्ष पुराने स्कूल बसों का परिचालन होगा बंद

डीसी ने दिया जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश रामगढ़. झारखंड सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को स्कूल बस से संबंधित निर्देश जारी किया है. निर्देश में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्रालय ने लिखा है कि राज्य के सरकारी, निजी व लोक उपक्रमों द्वारा संचालित स्कूलों में चलने वाले वैसे बसों के परिचालन […]
डीसी ने दिया जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश रामगढ़. झारखंड सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को स्कूल बस से संबंधित निर्देश जारी किया है. निर्देश में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्रालय ने लिखा है कि राज्य के सरकारी, निजी व लोक उपक्रमों द्वारा संचालित स्कूलों में चलने वाले वैसे बसों के परिचालन पर रोक लगायें, जिनकी अवधि 15 वर्ष या इससे अधिक हो गयी है. निर्देश दिया गया है कि स्कूल बसों के परिचालन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का भी पालन कराना सुनिश्चित किया जाये. पत्र में लिखा गया है कि कार्रवाई कर बसों की सूची के साथ सूचना परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को तत्काल भेज दें. इस पत्र के आलोक में रामगढ़ के उपायुक्त ए दोड्डे ने रामगढ़ के जिला परिवहन पदाधिकारी सह एसडीओ केके राजहंस को पत्र भेज कर स्कूल बसों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस संबंध एसडीओ केके राजहंस ने कहा है कि सरकार से मिले दिशा-निर्देश के अनुसार स्कूल बसों की जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है.
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