भुरकुंडा. सीसीएल भुरकुंडा कोलियरी की बलकुदरा परियोजना क्षेत्र में जेएसपीएल कंपनी द्वारा किये गये अवैध कब्जे व चहारदीवारी को 15 दिनों के भीतर हटाने का आदेश इस्टेट ऑफिसर ने दिया है. इस बाबत इस्टेट न्याय कार्यालय ने 19 जून को पत्र जारी किया है. आदेश में जेएसपीएल से प्लॉट संख्या 1277, 1300, 1301, 1314, 1315, 1316, 1303, 1299 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने को कहा गया है. इस्टेट कार्यालय में अवैध कब्जे का मामला 21 अप्रैल 2013 को दर्ज कराया गया था. इसके बाद 14 मई 2013 को चहारदीवारी निर्माण का कार्य रोकने का आदेश जेएसपीएल को दिया गया था. आदेश की प्रति जेएसपीएल, पतरातू को भी उपलब्ध करायी गयी है.
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जेएसपीएल को अवैध कब्जा हटाने का आदेश
भुरकुंडा. सीसीएल भुरकुंडा कोलियरी की बलकुदरा परियोजना क्षेत्र में जेएसपीएल कंपनी द्वारा किये गये अवैध कब्जे व चहारदीवारी को 15 दिनों के भीतर हटाने का आदेश इस्टेट ऑफिसर ने दिया है. इस बाबत इस्टेट न्याय कार्यालय ने 19 जून को पत्र जारी किया है. आदेश में जेएसपीएल से प्लॉट संख्या 1277, 1300, 1301, 1314, 1315, […]
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