रामगढ़ : जिला परिवहन विभाग ने जिले के 35 पेट्रोल पंपों को पत्र भेज कर 15 दिन में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने पंप परिसर में प्रदूषण जांच मशीन लगाने का निर्देश दिया है. नहीं तो पेट्रोल पंपों के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर डब्ल्यूपीसी नंबर 13029/1985 एमसी मेहता बनाम भारत सरकार मामले में पारित आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप परिसर में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र रहना अनिवार्य है.
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15 दिन में प्रदूषण जांच मशीन नहीं लगाने पर पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई
रामगढ़ : जिला परिवहन विभाग ने जिले के 35 पेट्रोल पंपों को पत्र भेज कर 15 दिन में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने पंप परिसर में प्रदूषण जांच मशीन लगाने का निर्देश दिया है. नहीं तो पेट्रोल पंपों के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी […]
इस आदेश के आलोक में राज्य परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल पंप परिसर में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने का निर्देश पेट्रोल पंप संचालकों को दिया. इसके बाद राज्य पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने झारखंड उच्च न्यायालय डब्ल्यूपीसी नंबर 5670/2018 दायर किया था.
एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन को उच्च न्यायालय ने खारीज कर दिया. जिला परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में 27 सितंबर 2017 को ही अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से जिले के पेट्रोल पंप संचालकों से सुप्रीम कोर्ट व राज्य परिवहन विभाग के आदेश के आलोक में सभी पेट्रोल पंप परिसर में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी केंद्र नहीं स्थापित किये गये, तो पुन: 25 जून 2018 को जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ बैठक कर उनसे पंप परिसर में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया. इतना समय बीत जाने के बाद भी जिले में एक भी पेट्रोल पंप पर केंद्र स्थापित नहीं किया गया.
आज जिला परिवहन विभाग ने जिले भर के 35 पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र जारी करते हुए 15 दिन में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र पंप परिसर में में स्थापित करने को कहा.
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