15 दिन में प्रदूषण जांच मशीन नहीं लगाने पर पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई

रामगढ़ : जिला परिवहन विभाग ने जिले के 35 पेट्रोल पंपों को पत्र भेज कर 15 दिन में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने पंप परिसर में प्रदूषण जांच मशीन लगाने का निर्देश दिया है. नहीं तो पेट्रोल पंपों के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी […]
रामगढ़ : जिला परिवहन विभाग ने जिले के 35 पेट्रोल पंपों को पत्र भेज कर 15 दिन में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने पंप परिसर में प्रदूषण जांच मशीन लगाने का निर्देश दिया है. नहीं तो पेट्रोल पंपों के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर डब्ल्यूपीसी नंबर 13029/1985 एमसी मेहता बनाम भारत सरकार मामले में पारित आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप परिसर में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र रहना अनिवार्य है.
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