चुनाव के दौरान नकद का प्रमाण रखना है जरूरी

Updated at : 08 Mar 2019 12:44 AM (IST)
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चुनाव के दौरान नकद का प्रमाण रखना है जरूरी

रामगढ़ : चुनाव के दौरान व्यापारियों और अन्य लोगों को नकद ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसका उचित प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा. उक्त बातें चुनाव में आदर्श चुनाव संहिता में व्यय संबंधित निर्देशों की जानकारी देते हुए डीसी राजेश्वरी बी ने जिले के बैंकर्स व कर अधिकारियों के साथ बैठक में […]

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रामगढ़ : चुनाव के दौरान व्यापारियों और अन्य लोगों को नकद ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसका उचित प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा. उक्त बातें चुनाव में आदर्श चुनाव संहिता में व्यय संबंधित निर्देशों की जानकारी देते हुए डीसी राजेश्वरी बी ने जिले के बैंकर्स व कर अधिकारियों के साथ बैठक में कही. बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजेश रंजन वर्मा ने बताया कि अगर भारी मात्रा में नकद पकड़े जाते हैं, तो इनकम टैक्स के अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे.

उम्मीदवार को 50 हजार तक नकद और 10 हजार तक की चुनाव प्रचार सामग्री ले जाने की छूट होगी. बैठक में राज्य कर उपायुक्त ब्रजनंदन ठाकुर ने बताया कि स्टार प्रचारक अगर किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार के क्रम में उनके साथ स्टेज पर साथ बैठते हैं, तो वह चुनाव व्यय माना जायेगा. स्टार प्रचारक के खर्च यात्रा व्यय को छोड़ कर उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कम से कम तीन उड़नदस्ता टीम का गठन किया जायेगा. हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टैटिक सर्विलांस टीम होगी. टीम नकद और अवांछित सामग्री के आवागमन पर नजर रखेगी. उम्मीदवारों की गतिविधियों और प्रचार की वीडियो रिकॉर्डिंग की जायेगी. बैठक में एसी जुगनू मिंज, पतरातू एसडीपीओ मौजूद थे.
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