दुष्कर्म के मामले में दशरथ महतो दोषी करार
Updated at : 15 Feb 2018 3:50 AM (IST)
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रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय जीआर नंबर 449/16 रजरप्पा थाना कांड संख्या 44/16 में बुधवार को एडीजे वन के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी दशरथ महतो को दोषी करार दिया है. मामला 16 अप्रैल 2016 की रात लगभग सवा आठ बजे की है. आरोपी दशरथ […]
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रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय जीआर नंबर 449/16 रजरप्पा थाना कांड संख्या 44/16 में बुधवार को एडीजे वन के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी दशरथ महतो को दोषी करार दिया है. मामला 16 अप्रैल 2016 की रात लगभग सवा आठ बजे की है.
आरोपी दशरथ महतो द्वारा रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना के जान्हे ग्राम के एक नवनिर्मित मकान में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था. जिस की शिकायत रजरप्पा थाना में की गयी थी. मामले के अनुसंधानकर्ता एसआइ गणेश कुमार द्वारा मामले की चार्जशीट न्यायालय को सौंपी गयी थी. इस मामले में आइओ समेत आठ गवाहों की गवाही हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा चार पोस्को एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार दिया. सजा न्यायालय द्वारा 15 फरवरी को सुनायी जायेगी.
नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले दो वर्ष की सजा: रामगढ़ व्यवहार न्यायालय जीआर नंबर 833/16 बरलंबा थाना कांड संख्या 19/16 में सजा सुनाते हुये एडीजे वन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले मे दोषी करार दिये गये भोला राम मुंडा को दो वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
घटना 16 जुलाई 2016 की है. नाबालिग बरलंगा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के बुकहारा जंगल में दिन के एक बजे बकरी चराने गयी थी. इसी क्रम में दोषी करार दिये गये भोला राम मुंडा द्वारा उक्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था.
अलमुद्दीन हत्याकांड मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को: रामगढ़ के चर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है. बुधवार को अलीमुद्दीन हत्याकांड में अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला द्वारा मुकदमा में आरोपियों के विरुद्ध आंशिक बहस की. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय की गयी है.
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