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जितेंद्र को उम्र कैद की सजा
रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 629/8 कुजू थाना कांड संख्या 285/8 में एडीजे द्वितीय के न्यायालय में कुजू के बहुचर्चित डबल मर्डर केस मामले में सुनवाई मामले के आरोपी जितेंद्र कुमार को 31 जनवरी को दोषी करार दिया था. इस मामले में एक अन्य आरोपी तनवीर अंसारी की उम्र कम होने के कारण […]
रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 629/8 कुजू थाना कांड संख्या 285/8 में एडीजे द्वितीय के न्यायालय में कुजू के बहुचर्चित डबल मर्डर केस मामले में सुनवाई मामले के आरोपी जितेंद्र कुमार को 31 जनवरी को दोषी करार दिया था.
इस मामले में एक अन्य आरोपी तनवीर अंसारी की उम्र कम होने के कारण पूर्व में ही इससे संबंधित मामला जुविनाइल जस्टिस बोर्ड के हवाले कर दिया गया था. मामले के सूचक फुलेश्वर महतो ने कुजू थाने में आवेदन दिया था. इसमें लिखा गया था कि अपनी तेरह वर्षीय बेटी व छोटे बेटे को छोड़ कर पत्नी खेत में काम करने गयी थी. बेटी को 10 बजे तक खेत में खाना लाने को कहा था.
जब बेटी 10 बजे तक खाना लेकर खेत नहीं पहुंची, तो वह घर पहुंची. घर पहुंच कर उसने देखा कि घर के सामान इधर-उधर बिखरे हैं. खोजने पर बच्ची का चप्पल कुएं में मिला. कुएं के समीप एक घर से बेटी व बेटे दोनों का शव बरामद हुआ. जितेंद्र कुमार को अपहरण व हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर छह फरवरी को सुनवाई की जायेगी.
इस मामले में डीडीसी बोकारो के मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य गवाहों ने न्यायालय के समक्ष गवाही दी थी. मंगलवार को सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय ने जितेंद्र कुमार को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 394 में सात वर्ष की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. धारा 201 में पांच वर्ष की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना व धारा 411 में एक वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर दोनों मामलों में एक-एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी.
अलीमुद्दीन हत्याकांड मामले में सरकारी वकील ने आंशिक बहस की : अलीमुद्दीन हत्या कांड के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मंगलवार को इस मामले में सहायक लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने आंशिक बहस की. ज्ञात हो कि आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी जिरह पूरी कर ली है.
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार
रामगढ़ व्यवहार न्यायालय जीआर 835/16 बरलंगा थाना कांड संख्या 19/16 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद एडीजे टू ने मामले के आरोपी भोला राम मुंडा को दोषी करार दिया.
घटना 16 जुलाई 2016 की है. नाबालिग बालिका बरलंगा के गोविंदपुर लुकहारा जंगल में मवेशी चराने गयी थी. इसी क्रम में आरोपी भोला राम मुंडा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में नौ गवाह ने गवाही दी. न्यायालय ने भोला राम मुंडा को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 14 फरवरी को सुनवाई की जायेगी.
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