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योगेंद्र महतो ने की सजा स्थगन की अपील

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय 19 फरवरी को उक्त पिटिशन पर फैसला सुनायेगा रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन आरबी पाल के न्यायालय में मंगलवार को गोमिया के सजायाफ्ता विधायक योगेंद्र महतो की ओर से आवेदन दिया गया. आवेदन भारतीय दंड संहिता 389 वन के तहत दिया गया. एसडीजेएम आरती माला […]

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय 19 फरवरी को उक्त पिटिशन पर फैसला सुनायेगा
रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन आरबी पाल के न्यायालय में मंगलवार को गोमिया के सजायाफ्ता विधायक योगेंद्र महतो की ओर से आवेदन दिया गया. आवेदन भारतीय दंड संहिता 389 वन के तहत दिया गया.
एसडीजेएम आरती माला के न्यायालय ने योगेंद्र महतो सहित चार अन्य व्यक्तियों को कोयला चोरी के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. इस सजा को स्थगित करने की मांग की गयी है. योगेंद्र महतो की ओर से उनके अधिवक्ता ने कई बिंदुओं पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सजा को स्थगित करने की मांग की है.
वहीं, दूसरी ओर सहायक लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने सजा स्थगन का विरोध करते हुए योगेंद्र महतो द्वारा दायर अपील पिटीशन को खारिज की मांग न्यायालय से की है. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा 19 फरवरी को उक्त पिटीशन पर फैसला सुनाया जायेगा.

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