रामगढ़ : रामगढ़ की एक अदालत ने विधायक योगेंद्र महतो को तीन साल की सजा सुनायी है. महतो को अदालत ने कोयला चोरी के एक मामले में सजा सुनायी है. योगेंद्र महतो गोमिया से झामुमो के विधायक हैं. सजा सुनाये जाने के बाद अब महतो की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जायेगी.
उल्लेखनीय है कि दो साल या दो साल से अधिक का सजा होने पर लोकसभा व विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाती है. जिन राजनेता को अदालत दो साल या इससे अधिक की सजा देती है, वह अगले 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते.
* वर्ष 2010 में हुआ था कोयला चोरी का केस
जानकारी के मुताबिक योगेंद्र महतो मूल रुप से रामगढ़ के रहने वाले हैं. रजरप्पा थाना क्षेत्र में उनकी दो हार्डकोक भट्ठा था. वर्ष 2010 में अवैध कोयला की बरामदगी के बाद पुलिस ने रजरप्पा थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले में पुलिस ने योगेंद्र महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. 31 जनवरी को अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनायी.
* रद्द हो गयी थी कमल किशोर भगत की सदस्यता
इस विधानसभा के कार्यकाल में योगेंद्र महतो से पहले आजसू विधायक कमल किशोर भगत को भी अदालत ने सजा सुनायी थी. जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गयी थी. कमल किशोर भगत को करीब तीन दशक पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनायी थी. जिसमें उन्होंने चिकित्सक केके सिन्हा के क्लीनिक में घूस कर उनके साथ मारपीट की थी.