अपहरण मामले में दो महिलाएं दोषी करार
Updated at : 31 Jan 2018 5:12 AM (IST)
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रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय एसटी 256/12 पतरातू थाना कांड संख्या 83/11 में एडीजे थ्री के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों में से दो आरोपी को दोषी करार दिया. एक को रिहा करने का निर्देश न्यायालय ने दिया. पतरातू थाना क्षेत्र की बनमुनी देवी ने थाने में आवेदन देकर सात मई 2011 को […]
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रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय एसटी 256/12 पतरातू थाना कांड संख्या 83/11 में एडीजे थ्री के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों में से दो आरोपी को दोषी करार दिया.
एक को रिहा करने का निर्देश न्यायालय ने दिया. पतरातू थाना क्षेत्र की बनमुनी देवी ने थाने में आवेदन देकर सात मई 2011 को शीला कुमारी उर्फ शीला देवी पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला कर गलत काम करवाने के लिए अपहरण का आरोप लगाया था. पुलिस के अनुसंधान में गायब नाबालिग लड़की शीला कुमारी उर्फ शीला देवी के पास बरामद हुई. इस मामले में शीला कुमारी की सहायता करने वाली सरिता देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता के साथ -साथ आठ गवाहों ने अपनी गवाही न्यायालय में दी थी. गवाहों को सुनने के बाद व साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायालय ने शीला कुमारी उर्फ शीला देवी व सरिता देवी को दोषी करार दिया. अन्य आरोपी राकेश कुमार पांडेय को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्देश दिया.
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