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एसओपी के उल्लंघन पर चालक के साथ वाहन मालिक को भी जेल और जुर्माना

कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त दिख रहा है. बसों के नियमसंगत परिचालन के लिए विभाग के अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं. इस क्रम में पाया गया कि बस व अन्य वाहनों के परिचालन को लेकर जारी किये गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है.

रांची : कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त दिख रहा है. बसों के नियमसंगत परिचालन के लिए विभाग के अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं. इस क्रम में पाया गया कि बस व अन्य वाहनों के परिचालन को लेकर जारी किये गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है. इसको गंभीरता से लेते हुए विभाग ने नया अादेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर वाहन चालक के अलावा वाहन मालिक और यात्री भी जवाबदेह माने जायेंगे.

आदेश के तहत कहा गया है कि एसओपी का उल्लंघन करने पर ‘मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-192ए’ के तहत वाहन चालक के साथ-साथ वाहन के मालिक पर भी कार्रवाई की जायेगी. इसमें एक साल तक की सजा और 10 हजार रुपये तक का दंड का प्रावधान किया गया है. वहीं, बिना हेलमेट, बिना मास्क पहने दुपहिया वाहन चालक और वाहन पर ज्यादा यात्री होने पर विभिन्न धारा के साथ सोशल डिस्टैंसिंग का भी मामला बनेगा.

उक्त सभी मामले को लेकर हर सोमवार को संबंधित अधिकारियों को परिवहन विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के डीसी-एसपी व डीटीओ को पत्र लिख कर आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. साथ ही हर सोमवार को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

बता दें कि बस परिचालन को लेकर रांची बस ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में बस मालिकों ने एसओपी के उल्लंघन को लेकर सिर्फ चालक पर एफआइआर की मांग की थी. लेकिन, परिवहन विभाग के आदेश से साफ है कि चालक के साथ ही वाहन मालिकों को भी एसओपी उल्लंघन को लेकर आरोपी बनाया जायेगा.

Post by : Pritish Sahay

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