रामपुर में 30 जून तक एसडीओ ने लागू किया धारा 163

Published by : Akarsh Aniket Updated At : 03 Jun 2026 9:48 PM

विज्ञापन

रामपुर में 30 जून तक एसडीओ ने लागू किया धारा 163

विज्ञापन

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 23 मई को जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी की घटना में युवक सकेंद्र चौधरी की मौत हो गयी थी. जबकि चार अन्य घायल लोग घायल हो गये थे. इसके बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे गांव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. यह आदेश तीन से लेकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा. सदर एसडीओ सुलोचना मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 23 मई को रामपुर में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी. मामले में चैनपुर थाना में 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. थाना प्रभारी चैनपुर ने प्रतिवेदित किया है कि घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है. पांच जून को एक पक्ष के द्वारा बैठक करने की सूचना है. जिसमें करीब 500 से 700 लोगों को शामिल होने की संभावना है. आदेश के अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगायी गयी है. हथियार, अग्नेयास्त्र व लाठी लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया मंचों पर भड़काऊ संदेश, ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने पर संबंधित एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी. हालांकि यह आदेश सरकारी कर्मियों, पुलिस बल, शव यात्रा व शादी-विवाह कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा. प्रशासन ने लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

विज्ञापन
Akarsh Aniket

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola