अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, संचालक और मकान मालिक पर प्राथमिकी की तैयारी

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मनातू के पदमा में अवैध रूप संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, संचालक व मकान मालिक पर एफआईआर के लिए दिया आवेदन

पलामू के मनातू में अवैध रूप से चल रहे मीना अल्ट्रासाउंड सेंटर को प्रशासन ने सील कर दिया है. इसके साथ ही संचालक और मकान मालिक के खिलाफ FIR के लिए पुलिस को आवेदन दिया गया है.

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मेदिनीनगर (पलामू): जिले के मनातू प्रखंड स्थित पदमा नाका चौक के पास अवैध रूप से संचालित मीना अल्ट्रासाउंड सेंटर को सदर एसडीओ संजय कुमार पांडेय ने सील करा दिया. एसडीओ को सूचना मिली थी कि सेंटर में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही है.इसके बाद गुरुवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय के नेतृत्व में पदमा नाका चौक स्थित मीना अल्ट्रासाउंड सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान सेंटर बंद मिला. मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, जबकि संचालक अमित कुमार का मोबाइल भी बंद पाया गया.

मकान मालिक गिरेन्द्र प्रजापति को बुलाने के बाद भी करीब दो घंटे तक वह निरीक्षण स्थल पर नहीं पहुंचे. इसके बाद एसडीओ की मौजूदगी में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ इमरान आलम, मनातू थाना के एसआई बिपिन कुमार ठाकुर और बीडीओ सह सीओ की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए सेंटर का ताला तोड़कर जांच की गई. जांच के दौरान सेंटर के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन, मरीजों के अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई. उपलब्ध रजिस्टर के अनुसार सेंटर में करीब सात माह से नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड संचालन किए जाने की बात सामने आई. निरीक्षण के दिन भी दो मरीजों की जांच किए जाने का उल्लेख मिला.

जांच में पता चला कि सेंटर का संचालन पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया जा रहा था. इसके बाद सेंटर को सील कर दिया गया. उपलब्ध मशीन, अभिलेख और अन्य सामग्री की इन्वेंट्री भी तैयार की गई. मामले में संचालक अमित कुमार और मकान मालिक गिरेन्द्र प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए चिकित्सा पदाधिकारी डॉ इमरान आलम ने मनातू थाना में आवेदन दिया है.


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