26 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

हरिहरगंज एवं लंगुराही बने नये कंटेनमेंट जोन, प्रवेश पर लगी रोक

मेदिनीनगर : पलामू जिले के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरिहरगंज प्रखंड के हरिहरगंज एवं लंगुराही के चिन्हित स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इसके तहत यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. यहां के लोग भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे.

मेदिनीनगर : पलामू जिले के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरिहरगंज प्रखंड के हरिहरगंज एवं लंगुराही के चिन्हित स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इसके तहत यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. यहां के लोग भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे.

उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं यहां के लोगों के बाहर निकलने पर भी रोक है. बेवजह घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके.

Also Read: Coronavirus in Jharkhand LIVE Update : कोरोना के 156 नये मामले, झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3518, 2224 मरीज स्वस्थ

उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिहरगंज, एम.एच.ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य के लिए पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे.

कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है. गांव में लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच की जा रही है. उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर-बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर दर्ज किये जायेंगे.

Also Read: बहरागोड़ा में भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत, एक बच्चा सुरक्षित

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, मेडिकल एवं पारामेडिकल स्टाफ, इमरजेंसी सेवा वाले वाहन चालक या डिलीवरी ब्वॉय तथा बिजली/पानी/ सप्लाई/ साफ सफाई के लिए प्राधिकृत मैन पावर को होगी. इसके अलावा आवश्यकता अनुसार वाहन तथा प्रशासनिक वाहन /एंबुलेंस/शव वाहन/ अग्निशमन वाहन इत्यादि का भी प्रवेश हो सकेगा.

उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों में ही रहें. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद हो गयी हैं.

कंटेनमेंट जोन के मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए कंट्रोल रूम कार्यरत है. कंट्रोल रूम के 6201028960, 8789251949 एवं 9097252956 पर बात की जा सकती है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें