मारपीट मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

Edited by Akarsh Aniket
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मारपीट मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

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मेदिनीनगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश टू के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में पाटन की रहने वाली जमीला बीवी, इब्राहिम अंसारी व अब्दुल रहीम को सजा सुनायी गयी है. साथ ही इन सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिनों का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. मालूम हो कि जुलाई 2014 में आरोपियों के द्वारा इमामुद्दीन अंसारी के पुत्र शमसुल अंसारी व रियाज अंसारी को धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इसके बाद 15 जुलाई 2014 को पाटन थाना में आरोपियों के विरुद्ध इमामुद्दीन अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. इस मामले के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार सिंह थे.

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