मारपीट मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
Updated at : 10 Dec 2025 9:25 PM (IST)
विज्ञापन

मारपीट मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
विज्ञापन
मेदिनीनगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश टू के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में पाटन की रहने वाली जमीला बीवी, इब्राहिम अंसारी व अब्दुल रहीम को सजा सुनायी गयी है. साथ ही इन सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिनों का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. मालूम हो कि जुलाई 2014 में आरोपियों के द्वारा इमामुद्दीन अंसारी के पुत्र शमसुल अंसारी व रियाज अंसारी को धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इसके बाद 15 जुलाई 2014 को पाटन थाना में आरोपियों के विरुद्ध इमामुद्दीन अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. इस मामले के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार सिंह थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




