नौ अगस्त तक 585 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की होगी बहाली
Published by : VIKASH NATH Updated At : 06 Jun 2025 11:12 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिले में नौ अगस्त तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली को पूरा कर लेना है.
फोटो 6 डालपीएच- 4 प्रतिनिधि : मेदिनीनगर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिले में नौ अगस्त तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली को पूरा कर लेना है. आरक्षण का रोस्टर क्लियर हो चुका है. जबकि पूर्व में 255 पदों पर अनुसेवक की बहाली की गयी थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार इस बार 585 पदों पर बहाली की जायेगी. विभिन्न विभागों से रिक्तियां मांगी गयी थी. इसमें समाहरणालय के अलावा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व सहकारिता विभाग से भी रिक्तियां मांगी गयी थी. इसके लिये जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा. सभी विभागों से रिक्तियां मंगायी गयी है. पलामू प्रमंडल के आयुक्त के स्तर से आरक्षण का रोस्टर क्लियर किया जा चुका है. इस पद के लिए झारखंड में जो नियमावली है. उसके अनुसार बहाली की जायेगी. जानकारी के अनुसार इसकी योग्यता 10 वीं पास रखी जायेगी. इसके साथ ही उन्हें साइकिल चलाना आना चाहिये. श्रम नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिये. शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये. इस संबंध में डीसी समीरा एस ने कहा कि 585 पदों पर बहाली की जायेगी. इसके लिए जल्द विज्ञापन निकाला जायेगा. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व से कार्य कर रहे 255 लोगों को कार्य से हटा दिया गया था इसके बाद डीसी शशि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 255 अनुसेवक को बर्खास्त कर दिया था. इस संबंध में डीसी ने पत्र जारी कर कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नंबर 13950 डैस13951/ 2024 में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के संबंध में 22 फरवरी को बैठक की गयी थी. बैठक में निर्णय लिया गया था कि विज्ञापन संख्या 1/2010, 2/2010 से संबंधित नियुक्त सभी अनुसवकों को अविलंब सेवा से बर्खास्त करते हुए कार्य मुक्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही ऐसे नियुक्त सभी अनुसेवकों में से सेवानिवृत्ति, मृत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को स्वीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रदत्त लाभ को भी रद्द करना सुनिश्चित करें. इस संबंध में सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें.
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