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मतदाताओं को वोटर कार्ड लाना अनिवार्य

Updated at : 30 Nov 2019 12:33 AM (IST)
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मतदाताओं को वोटर कार्ड लाना अनिवार्य

मेदिनीनगर : झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 नवंबर को पलामू जिला में मतदान होना है. इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने बताया कि प्रत्येक घर में मतदाता पर्ची पहुंचाया गया है. ऐसा करने से मतदाताओं को मतदान करने में […]

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मेदिनीनगर : झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 नवंबर को पलामू जिला में मतदान होना है. इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने बताया कि प्रत्येक घर में मतदाता पर्ची पहुंचाया गया है. ऐसा करने से मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा होगी.

मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए अपना पहचान पत्र लेकर पहुंचेंगे. जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में है. वैसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा कर मतदाता वोट दे सकते हैं.

निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान नहीं रहने पर जो 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को चिह्नित किया है, उसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड आदि शामिल है.

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