मेदिनीनगर : मेदिनीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है. पूर्व मुख्यमंत्री श्री मरांडी के खिलाफ कुर्की वारंट वर्ष 2011 के मामले में जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल 2011 को मेदिनीनगर में धारा 144 लागू किया गया था. 29 अप्रैल- 2011 को पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो प्रमुख श्री मरांडी ने मेदिनीनगर के साहित्य समाज चौक पर अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के साथ बैठक की थी. इस मामले में धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तत्कालीन अपर समाहर्ता मुकुल पांडेय ने श्री मरांडी के खिलाफ धारा-188 के तहत मामला दर्ज कराया था. इस मामले में 8 फरवरी 2017 को पूर्व सीएम के खिलाफ अदालत ने गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया था. उसके बाद 30 जुलाई 2018 को कुर्की वारंट जारी किया गया था.