ePaper

24 तक किसानों के खाते में चली जायेगी राशि

Updated at : 15 Feb 2019 3:13 AM (IST)
विज्ञापन
24 तक किसानों के खाते में चली जायेगी राशि

पलामू के साढ़े तीन लाख किसानों को मिलेगा लाभ मेदिनीनगर : पलामू में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के खाते में 24 फरवरी तक पैसा भेज दिया जायेगा. इसके लिए योजना के लाभ पाने की पात्रता रखने वाले किसानों के डाटा इंट्री का काम शुरू कर दिया गया है. […]

विज्ञापन

पलामू के साढ़े तीन लाख किसानों को मिलेगा लाभ

मेदिनीनगर : पलामू में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के खाते में 24 फरवरी तक पैसा भेज दिया जायेगा. इसके लिए योजना के लाभ पाने की पात्रता रखने वाले किसानों के डाटा इंट्री का काम शुरू कर दिया गया है. जिन लोगों की डाटा इंट्री 24 फरवरी के पूर्व हो जायेगा, उनके खाते में पैसे डाल दिया जायेगा. शेष किसानों को एक से चार मार्च के बीच पहले किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जायेगी. पूरे देश में इस योजना के तहत 13 करोड़ किसानों को लाभ मिलना है. पलामू में लगभग साढ़े तीन लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में पलामू के उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, उन किसानों को स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिन किसानों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा उन्हे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले. क्योंकि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि धारक किसानों को प्रत्येक वर्ष तीन किस्तों में 6000 रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक दिसंबर-2018 से प्रभावी है.
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लाभ पाने वाले किसानों की पहली किस्त की अवधि एक दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक की होगी. इस योजना के तहत वैसे किसानों को लाभ मिलेगा, जिनके पास दो हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है. डीसी डॉ अग्रहरि ने बताया कि वैसे किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा, जिनके नाम रजिस्टर टू में एक फरवरी 2019 तक अंकित मिलेंगे. साथ ही दो हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि के मालिक किसान परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगी.
डीसी डॉ अग्रहरि ने बताया कि योजना के लाभ पाने के लाभुकों को स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा. घोषणा पत्र में दिये गये जानकारी यदि गलत पायी जायेगी, तो कार्रवाई होगी. पैसे भी वसूल किये जायेंगे. आयकर दाता किसान या उसके पति पत्नी इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे. वैसे किसान जो इस योजना के लाभ पाने का पात्र हैं, यदि उनका नाम सूची में नहीं जुड़ता तो वह जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति में संपर्क कर अपना पक्ष रख सकते है. प्रेस कांफ्रेंस में नेप के निदेशक हैदर अली, जिला कृषि पदाधिकारी मो. जुबैर अली.जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सुधीर कुमार सहित कई लोग मौजूद थे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola