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जानलेवा हमले के तीन अभियुक्त दोषी करार, 10-10 वर्ष की मिली सजा

Updated at : 21 Jan 2026 5:12 PM (IST)
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जानलेवा हमले के तीन अभियुक्त दोषी करार, 10-10 वर्ष की मिली सजा

पाकुड़. जिला अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने खेत में फसल चराने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है.

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जिला अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत में हुई सुनवाई कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़. जिला अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने खेत में फसल चराने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने हिरणपुर थाना क्षेत्र के पाडेरकोला निवासी सीता पहाड़िया, लखन पहाड़िया व गंदे पहाड़िया को गंभीर अपराध का दोषी पाया. अदालत ने तीनों को कुल मिलाकर लंबी अवधि की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार, 17 जुलाई 2019 की शाम करीब छह बजे सूचक के पति डोमन पहाड़िया अपने घर के सामने स्थित खेत में मौजूद थे, जहां मकई की फसल लगी थी. आरोप है कि अभियुक्तों का बकरियां फसल खा रही थीं, जिसे डोमन पहाड़िया ने भगा दिया. इसी बात से नाराज होकर तीनों अभियुक्तों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया. अभियुक्तों ने तीर-धनुष और लाठी-डंडे से जानलेवा हमला किया, जिससे डोमन पहाड़िया गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की गयी और न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज किए गये. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANU KUMAR DUTTA

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By SANU KUMAR DUTTA

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