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मैट्रिक-इंटर की परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में आज से निषेधाज्ञा लागू : एसडीओ

Updated at : 02 Feb 2026 5:41 PM (IST)
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मैट्रिक-इंटर की परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में आज से निषेधाज्ञा लागू : एसडीओ

पाकुड़. एसडीओ ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा केंद्रों के लिए आज से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है.

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संवाददाता, पाकुड़ मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है. परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गये हैं. परीक्षा 03 से 23 फरवरी तक चलेगी. परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष व कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, प्रेक्षक, सहित गश्ती दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी हैं. एसडीओ साइमन मरांडी ने परीक्षा अवधि में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. यह निषेधाज्ञा 03 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व से लेकर 23 फरवरी की संध्या 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. निषेधाज्ञा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के 500 गज क्षेत्र के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, भीड़ लगाने व अनावश्यक रूप से भ्रमण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा परंपरागत हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फरसा आदि लेकर चलना, प्रदर्शन करना या पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, धरना- प्रदर्शन या अन्य सामूहिक गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक लगाई गयी है. परीक्षा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी, परीक्षार्थी, प्रतिनियुक्त पुलिस बल एवं दंडाधिकारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना व परीक्षार्थियों को अनुचित सहायता प्रदान करना दंडनीय होगा. ज्ञातव्य है कि पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में नगरपालिका आम चुनाव 2026 के लिए मतदान की तिथि 23 फरवरी निर्धारित है. नगर परिषद क्षेत्र के कुछ परीक्षा केंद्रों पर ही मतदान केंद्र भी अवस्थित हैं. इसको ध्यान में रखते हुए 23 फरवरी को आम मतदाताओं, मतदान कर्मियों, निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों के लिए निषेधाज्ञा में आवश्यक शिथिलता प्रदान की गयी है. अन्य सभी व्यक्तियों के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा.

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