जेल अदालत में बंदियों को दी गयी कानूनी जानकारी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 17 May 2026 5:16 PM

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पाकुड़. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की ओर से पाकुड़ मंडल कारा में जेल अदालत सह चिकित्सीय जांच शिविर का आयोजन किया गया.

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संवाददाता, पाकुड़. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की ओर से पाकुड़ मंडल कारा में जेल अदालत सह चिकित्सीय जांच शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश पर आयोजित हुई. इस दौरान डालसा की सचिव रूपा बंदना किरो मौजूद रहीं. बंदियों को कानून संबंधी जानकारी दी गयी. सचिव रूपा बंदना किरो ने प्ली बार्गेनिंग के महत्व पर प्रकाश डाला. बताया कि छोटे और सुलहनीय अपराधों में स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने पर सजा में कमी, मामलों के त्वरित निष्पादन, जल्द रिहाई और समय की बचत का लाभ मिल सकते हैं. बंदियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें बीपी, शुगर समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई. चिकित्सा टीम ने बंदियों को आवश्यक परामर्श भी दिए. लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख ने निःशुल्क कानूनी सहायता और जमानत से जुड़े कानूनों की जानकारी दी. मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार, सहायक गंगाराम टुडू, डॉ एस के झा, डॉ संभली सहित जेल प्रशासन के लोग थे.

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