पाकुड़ नगर. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उपायुक्त ने पत्थर खनिज से संबंधित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीएसआर) शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी मामला लंबित न रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र की सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद संचिका को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए. उपायुक्त ने बताया कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक मॉनसून सत्र में एनजीटी के निर्देशानुसार नदी तल से बालू का उठाव व परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है. उन्होंने खान निरीक्षकों को सतत निगरानी रखने और किसी भी परिस्थिति में अवैध बालू उठाव व परिवहन रोकने का निर्देश दिया. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई तथा अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर सघन अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया. जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गयी स्थलीय जांच के आलोक में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करें. उपायुक्त ने कहा कि सील की गयी क्रशर इकाइयों द्वारा यदि नियमों का पूर्ण पालन किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी से आदेश प्राप्त कर सीलमुक्त की प्रक्रिया की जाएगी.
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