बाल विवाह के कानूनी पहलुओं पर दी गयी जानकारी

शहरकोल पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
पाकुड़ कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहरकोल पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पीएलवी अमूल्य रत्न रविदास ने बाल विवाह से नुकसान और इसके कानूनी पहलुओं पर जानकारी दी. बताया कि बाल विवाह से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ता है. यह एक दंडनीय अपराध है. एजारुल शेख ने बाल श्रम के खतरों और कानूनी अपराधों पर प्रकाश डाला. विजय कुमार राजवंशी ने दहेज प्रथा और शिक्षा का अधिकार के बारे में छात्र-छात्राओं को समझाया.
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By Prabhat Khabar News Desk
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