बाल श्रम, घरेलू हिंसा के कानूनों की दी जानकारी

बाल श्रम, घरेलू हिंसा के कानूनों की दी जानकारी
पाकुड़. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शहरकोल पंचायत के ग्रामीणों को प्रायोजित योजनाओं की विस्तृत जानकारी पैरा लीगल वालंटियर्स मो कमाउल शेख ने दी. जिदातो गर्ल विद्यालय समेत अन्य विद्यालय में पीएलवी कमला राय गांगुली, अमूल्य रत्न रविदास ने मौलिक अधिकार कर्तव्य समेत बाल श्रम, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा बाल विवाह,साइबर ठग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी. एजारुल शेख एवं नीरज कुमार राउत द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता समेत प्राधिकार पाकुड़ के अन्य कानूनी लाभों के बारे में बताया गया.
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By Prabhat Khabar News Desk
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