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सरकारी तालाब व गोचर जमीन की घेराबंदी कर हो रहा था व्यावसायिक इस्तेमाल

Updated at : 01 Jul 2025 11:59 PM (IST)
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सरकारी तालाब व गोचर जमीन की घेराबंदी कर हो रहा था व्यावसायिक इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, पत्थर व्यवसायी यार मोहम्मद द्वारा सुंदरापहाड़ी गांव की गोचर जमीन पर अतिक्रमण कर उसका इस्तेमाल क्रशर संचालन के लिए किया जा रहा है.

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पाकुड़. पाकुड़ अंचल के बासमाता गांव में सरकारी पोखर को भरकर उसमें क्रशर व कांटा मशीन का संचालन किया जा रहा है. इसका खुलासा अंचलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, पत्थर व्यवसायी यार मोहम्मद द्वारा सुंदरापहाड़ी गांव की गोचर जमीन पर अतिक्रमण कर उसका इस्तेमाल क्रशर संचालन के लिए किया जा रहा है. यह मामला उपायुक्त के पास पहुंची थी. इसके बाद उपायुक्त के निर्देशानुसार, इसकी जांच करायी गयी थी. पाकुड़ अंचलाधिकारी ने शिकायत की जांच में पाया कि बासमाता गांव की उक्त जमीन सरकारी सर्वे खतियान में पोखर के रूप में दर्ज है.

गोचर जमीन की भी हुई घेराबंदी :

वहीं अंचलाधिकारी ने जांच में पाया कि सुंदरापहाड़ी गांव की एक और सरकारी जमीन पर पत्थर व्यवसायी यार मोहम्मद ने अवैध रूप से पूरब की तरफ दीवार खड़ा कर दी गयी. जमीन के स्वरूप को भी बदल दिया गया है. मालूम हो कि पाकुड़ प्रखंड के गौरीपुर निवासी सुबोध मंडल ने 3 जून को उपायुक्त पाकुड़ को आवेदन देकर मामले की शिकायत की थी.

क्या कहते हैं पदाधिकारी :

वरीय अधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच की गयी. दोनों मौजा की स्थल जांच की गयी. जांच में आये तथ्यों को लेकर जांच प्रतिवेदन सौंप दिया गया है. वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.

– समीर अल्फ्रेड मुर्मू, अंचलाधिकारी, पाकुड़ B

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BINAY KUMAR

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