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सेना व अर्धसैनिक बलों के परिवारों को मिलेगा निशुल्क कानूनी सहायता

Updated at : 13 Sep 2025 6:27 PM (IST)
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सेना व अर्धसैनिक बलों के परिवारों को मिलेगा निशुल्क कानूनी सहायता

पाकुड़ कोर्ट. नालसा नयी दिल्ली एवं झालसा रांची की ओर से शनिवार को वीर परिवार सहायता योजना-2025 व तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअली उद्घाटन किया गया.

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न्यायमूर्ति ने किया वीर परिवार सहायता योजना-2025 का उद्घाटन, कहा कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़. नालसा नयी दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को वीर परिवार सहायता योजना-2025 व तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअली उद्घाटन किया गया. उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने किया. इस अवसर पर न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष, झालसा एवं मेजर जनरल सज्जन सिंह मान उपस्थित रहे. वीर परिवार सहायता योजना-2025 के तहत झारखंड राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में विधिक सेवा क्लिनिक व समर्पित प्रकोष्ठ का वर्चुअल शुभारंभ हुआ. इसके तहत सेना एवं अर्धसैनिक बलों के परिवारों को निशुल्क विधिक सहायता, सलाह एवं समर्थन प्रदान किया जायेगा. डालसा पाकुड़ में भी समर्पित प्रकोष्ठ का स्थापना हुआ है, जिसमें पैनल अधिवक्ता संजीत मुखर्जी एवं पूर्व एलएएम. पीएलवी राजेश प्रसाद प्रतिनियुक्त किये गये हैं. इस पहल का उद्देश्य वीर परिवारों को विशेष परिस्थितियों में न्यायिक सहयोग उपलब्ध कराना है. इस क्रम में पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में 7 पीठ का गठन हुआ. इसमें कुल 11,669 वादों का निष्पादन किया गया. 2,66,95,507 राशि का समझौता हुआ. मौके पर डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा, प्रभारी सचिव विशाल मांझी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANU KUMAR DUTTA

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By SANU KUMAR DUTTA

SANU KUMAR DUTTA is a contributor at Prabhat Khabar.

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