11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

तंबाकू बिक्री करने वाले 10 दुकानों से वसूला गया जुर्माना

पाकुड़. कोटपा-2003 को सख्ती से लागू करने के लिए शहर के चौक-चौराहों पर छापेमारी की गयी.

प्रतिनिधि, पाकुड़. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा-2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) को सख्ती से लागू करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को बीडीओ व सीओ के निर्देश पर शहर के अलग-अलग चौक चौराहों पर छापेमारी की गयी. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से सिगरेट व तंबाकू उत्पादन की बिक्री करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गयी. वहीं 10 दुकानों से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. प्रतिनियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी अंकुश झा ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गयी. 10 दुकानों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है. बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, दुकान के सामने सिगरेट व तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन लगाना गैर कानूनी है. ऐसे मामलों में संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel