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कोर्ट ने हत्या के छह आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

Updated at : 24 May 2025 5:22 PM (IST)
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कोर्ट ने हत्या के छह आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

फरक्का. मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग के अतिरिक्त जिला अदालत ने रानितला थाना क्षेत्र के तियारूल शेख नामक व्यक्ति की हत्या मामले में छह आरोपियों को उम्र कैद सजा सुनाई है.

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फरक्का. मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग के अतिरिक्त जिला अदालत ने बीते शुक्रवार को रानितला थाना क्षेत्र के तियारूल शेख नामक व्यक्ति की हत्या मामले में छह आरोपियों को उम्र कैद सजा सुनाई है. धारा 302 के तहत इन्हें दोषी ठहराया है. साथ ही अतिरिक्त 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह जेल का सजा भी फैसला दिया है. जानकारी के अनुसार, लालबाग थाने के एसआइ गदाधर घोषाल और एसआइ सहाबुद्दीन शेख ने बताया कि सरकपाड़ा-बलिग्राम के तियारूल शेख 23 अप्रैल-2019 को अपना वोट देकर घर वापस जाते वक्त गांव के ही लालू शेख, कमरुल शेख, अबू हेना, तहजुल शेख, मासु शेख और बियारूल शेख सभी ने मिलकर तियारूल शेख की बेरहमी तरीके से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसे अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. मामला दर्ज कर जिला पुलिस और अदालत के तहकीकात के बाद लालबाग के न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है. इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIKASH JASWAL

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