बच्चों को दी गई अधिकार की जानकारी

पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में स्वयं सेवी संस्था फेस द्वारा संचालित विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्घाटन प्राधिकार के सचिव रमेश चंद्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया. स्थायी लोक अदालत के सदस्य प्रो त्रिवेणी प्रसाद भगत, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रो शंभु कुमार यादव, प्रो अशोक […]
पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में स्वयं सेवी संस्था फेस द्वारा संचालित विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्घाटन प्राधिकार के सचिव रमेश चंद्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया.
स्थायी लोक अदालत के सदस्य प्रो त्रिवेणी प्रसाद भगत, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रो शंभु कुमार यादव, प्रो अशोक यादव, अधिवक्ता मो सबीरूद्दीन, फेस संस्था की सचिव रितु पांडे, नीड्स के मुनमुन ने बच्चे के अधिकार को विस्तार से बताया. प्राधिकार के सचिव रमेश चंद्रा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि दलालों द्वारा गरीब, भोले-भाले बच्चों को प्रलोभन देकर काम कराने के बहाने बेच दिया जाता है. अमानवीय व्यवहार किया जाता है. जहां तक किडनी सहित अंगों को भी बेच दिया जाता है. ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है. श्री चंद्रा ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है.
गरीबों को नि:शुल्क शिक्षा
वहीं प्रो अशोक यादव ने बच्चों के अधिकार शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी. फेस संस्था के सचिव रितु पांडे ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए संस्थाओं द्वारा नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है. इसके लिए बच्चों के अभिभावकों को मानसिक रूप से तैयार होना होगा तभी बच्चे शिक्षित होंगे. मौके पर दर्जनों छात्र-छात्राएं सहित अन्य मौजूद थे.
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